अंबाला सिटी। विधानसभा चुनाव में नगर निगम की निवर्तमान मेयर शक्ति रानी शर्मा भी कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। अब अंबाला सिटी में नगर निगम मेयर का पद खाली हो गया है। इसके लिए शहर के सेक्टर-7 निवासी अधिवक्ता हेमंत कुमार ने मंगलवार को सरकार और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर शेष डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराने की मांग उठाई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 8 ए के अंतर्गत प्रदेश के किसी नगर निगम के मेयर एक ही समय पर मेयर एवं विधायक या सांसद नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति नगर निगम के मेयर पद पर होते हुए प्रदेश की विधानसभा या संसद के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो विधायक या सांसद के तौर पर निर्वाचित घोषित होने की तारीख से वह नगर निगम का मेयर नहीं रहेगा। इसी प्रकार गत 8 अक्टूबर से कालका विधायक निर्वाचित होने की तिथि से शक्ति रानी अंबाला नगर निगम की मेयर नहीं हैं। इसके लिए उन्हें औपचारिक तौर पर मेयर पद से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हेमंत ने इस विषय पर हरियाणा की वर्तमान नायब सैनी सरकार में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नव-नियुक्त कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, विभाग के निदेशक यश पाल, अंबाला नगर निगम के आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त और हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह को लिखकर उनसे अंबाला नगर निगम के मेयर को औपचारिक और आधिकारिक तौर पर रिक्त घोषित करने और साथ साथ नए मेयर के (उप)चुनाव के लिए अर्थात करीब डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के लिए नया मेयर चुनने की प्रक्रिया आरंभ करने की भी अपील की है।