अंबाला सिटी। नगर निगम की ओडीएफ टीम ने खतौली और कांवली के 189 डेयरी संचालकों को नोटिस थमाए। यह कार्रवाई निगम टीम ने हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 सेक्शन 241 और 309 के अनुसार की। उन्होंने नोटिस के माध्यम से सख्त निर्देश दिए कि कोई भी डेयरी संचालक सड़क या खुले में गोबर नहीं डालेगा। इसके साथ ही पशुओं को खुले या सड़क पर नहीं छोड़ेगा। अगर इन आदेशों की अवहेलना होती है तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने डेयरी संचालकों को कांप्लेक्स में होदी बनाने के भी निर्देश दिए। जिसमें डेयरी कांप्लेक्स में प्रयोग हो रहा पानी साफ होकर नाली में जाए।