अंबाला। नगर परिषद ने संपत्ति कर की वसूली के लिए नोटिस देना शुरू कर दिया है, वहीं छावनी निवासियों से आग्रह किया है कि अगर कर्मचारी नोटिस देने के लिए आएं तो इसे स्वीकार करें। इसके अलावा अगर संपत्ति कर नोटिस में कोई खामी है तो संबंधित व्यक्ति नोटिस के साथ नगर परिषद कार्यालय में संपर्क कर सकता है। नोटिस के बाद संपत्ति कर की अदायगी न करने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि संपत्ति कर की प्राप्ति के लिए लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, अगर किसी संपत्ति धारक को नोटिस नहीं मिलता तो वो कार्यदिवस पर नगर परिषद कार्यालय आकर अपनी संपत्ति से संबंधित नोटिस ले सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समय अनुसार संपत्ति कर नहीं जमा करवाया जाता तो फिर इस पर जुर्माना वसूला जाएगा। संवाद