अंबाला। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य के सभी सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव, सुरक्षा और सुंदरीकरण के संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के पीछे आयोग का उद्देश्य पार्कों को सिर्फ मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और सुंदरता के साथ हरित हरियाणा की पहचान बनाना है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा तथा सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बने पूर्व आयोग ने यह निर्देश दिए है। अंबाला सिटी के शिवालिक पार्क की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यह निर्देश दिए।
आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिवालिक पार्क में शौचालय की मरम्मत, पेयजल सुविधा और पोस्ट टॉप लाइट लगाना, अभी भी लंबित हैं। इसको लेकर आयोग ने नगर निगम आयुक्त को शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल नगर निगम अंबाला शहर तक सीमित नहीं रहेंगे।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), सभी नगर निगमों और समस्त नगर पालिका परिषदों-नगर पालिकाओं के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पार्कों के नवीनीकरण, सुंदरीकरण और नियमित रखरखाव के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग और एचएसवीपी के महानिदेशक व मुख्य प्रशासक सहित सभी संबंधित अधिकारियों से 17 फरवरी 2026 तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें पार्कों के नए फोटो भी उपलब्ध कराने होंगे।
नगर निगम अंबाला को यह भी दिए निर्देश
आयोग ने नगर निगम को पार्क के भीतर और आसपास पड़े निर्माण मलबे और कचरे को तुरंत हटाने। बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी पथों को समतल और सुरक्षित चलने योग्य बनाने, बेंचों, झूलों और जिम उपकरणों को नियमित रूप से पेंट कर जंग रहित और स्वच्छ रखने, पर्याप्त संख्या में कचरा पात्र लगाने और शौचालयों को स्वच्छ व पानी की उपलब्धता के साथ व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने कहा कि सार्वजनिक पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ वातावरण अनिवार्य है।
प्रदेश के नगर निकायों को यह दिए निर्देश
- पार्कों का नियमित रखरखाव और स्वच्छता सुनिश्चित करें।
- असमान पथ, टूटे झूले, जंग लगे जिम उपकरण और जलभराव जैसी सभी कमियों को तुरंत ठीक करें।
- पर्याप्त लाइट की व्यवस्था स्थापित करें।
- हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक पौधरोपण और लैंडस्केप सुधार करें।
- पार्कों में कचरा पात्र की उपलब्धता और समय पर सफाई सुनिश्चित करें।
अंबाला के केस की सुनवाई के दौरान आयोग ने प्रदेशभर के पार्कों को सुंदर बनाने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तक का नगर निकाय व एचएसवीपी को समय दिया गया है, उन्हें पार्कों के नए फोटो के साथ अपनी रिपोर्ट देनी होगी। - डॉ. पुनीत अरोड़ा, प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी, हरियाणा मानवाधिकार आयोग