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रात में दो घंटे जलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा : उपायुक्त

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अंबाला। अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए जिले में 20 अक्तूबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष, गुरु पर्व व अन्य त्योहार पर निर्धारित समय अवधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी।
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जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जारी आदेश में कहा है कि धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 व एक्सप्लोसिव नियमों को जहन में रखते हुए जिले में ग्रीन पटाखों को छोड़कर दूसरे पटाखे बनाने, बेचने, चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। दौरान दिवाली के दिनों, गुरुपर्व व अन्य महोत्सव पर रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी, इसके साथ ही क्रिसमस और नववर्ष पर भी ग्रीन पटाखे रात्रि 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। संवाद
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