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Ambala News: जमीन हड़पने के लिए पोतों ने दस्तावेजों में दर्शाया बेटा, प्राथमिकी दर्ज

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- आधार कार्ड में भी बदल दिया नाम, दादा की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए किया फर्जीवाड़ा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नारायणगढ़। दादा की संपत्ति हड़पने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करने और राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर खुद को पोते की जगह बेटा दर्शाकर म्यूटेशन (इंतकाल) दर्ज कराने का मामला सामने आया है। अदालत के आदेश के बाद शहजादपुर थाना पुलिस ने दो भाइयों और संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी ओम चंद ने बताया कि मामले की आगामी तफ्तीश उप-निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है।
रामपुर गांव, तहसील नारायणगढ़ निवासी प्रदीप कुमार ने अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि उनके दादा दिवंगत बछना राम (निधन 02 फरवरी 2014) के नाम मौजा कक्कड माजरा (उप-तहसील शहजादपुर) में अचल संपत्ति/जमीन थी। दादा बछना राम ने अपने जीवनकाल में ही 31 दिसंबर 2013 को एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसके आधार पर संपत्ति का म्यूटेशन प्रदीप कुमार के नाम मंजूर हुआ था। दादा ने अपने एक अन्य हलफनामे के जरिए अन्य सभी वारिसों को बेदखल कर केवल अजमेर सिंह और प्रदीप कुमार को ही अपनी संपत्ति का हकदार बनाया था।
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पोते से बने बेटा, आधार कार्ड में बदला नाम
शिकायत में खुलासा हुआ कि आरोपी कुलदीप सिंह और राजेंद्र सिंह ने जालसाजी की। आरोपी रिश्ते में मृतक बछना राम के पोते हैं, लेकिन उन्होंने राजस्व विभाग (पटवारी/राजस्व अधिकारियों) से सांठगांठ कर रिकॉर्ड में खुद को बछना राम का बेटा दर्शा दिया और अपने पक्ष में अवैध म्यूटेशन दर्ज करा लिया। इतना ही नहीं, आरोपी राजेंद्र सिंह ने अपनी पहचान छिपाने और धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए आधार कार्ड में नाम बदलकर परवीन कर दिया और फर्जी दस्तावेज तैयार किए।
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पुलिस की सुस्ती पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार के अनुसार, जब इस फर्जीवाड़े का पता चला, तो उन्होंने पहले थाना शहजादपुर में शिकायत दी। लेकिन पुलिस स्तर पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई न होने पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए डॉ. जितेन्द्र कुमार (जेएमआईसी, नारायणगढ़) की अदालत ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत 406, धोखाधड़ी 420, जालसाजी 467, जाली दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग करना 471 और आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं अदालत ने थाना प्रभारी शहजादपुर को मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 26 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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