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15 साल की उम्र में करवा दिया विवाह, छह माह बाद ससुराल और मायके पक्ष के 8 लोगों पर केस दर्ज

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(अंबाला) शहजादपुर। 15 वर्ष की नाबालिग के विवाह का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने छह माह बाद अब इस मामले में जिला बाल-विवाह निषेध अधिकारी अरविंद्रजीत की शिकायत पर लड़की के माता-पिता व लड़के और उसके माता-पिता सहित कुल 8 लोगों पर केस दर्ज किया है।
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2 जून को जिला बाल निषेध अधिकारी अरविंद्रजीत को चाइल्डलाइन के माध्यम से पता चला था कि गांव शहजादपुर माजरा में 16 साल की बच्ची की शादी करवा दी गई है। इसकी जांच के लिए गांव शहजादपुर माजरा के मुख्य अध्यापक को पत्र लिखा गया। स्कूल के रिकॉर्ड में लड़की की उम्र 3 दिसंबर 2005 पाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की ने इसी स्कूल से 9वीं कक्षा पास की थी। इतना ही नहीं अस्पताल के रिकॉर्ड में भी जन्म तारीख यही पाई गई। इसके बाद नाबालिग लड़की, उसकी माता किरना, पिता शीशपाल, बिचौलिए मदन लाल व पंचायती सदस्यों ग्राम शहजादपुर माजरा और लड़का पक्ष से लड़के सतीश, उसके पिता राम कर्ण प्रजापत, ताया जीत राम, मामा निर्मल व अन्य को जांच में शामिल कर पूछताछ की गई। 15 जनवरी 2021 को कालाआंब का सतीश, उसके पिता राम कर्ण प्रजापत, ताया जीत राम, मामा निर्मल सहित कुल 10/12 व्यक्ति बरात लेकर आए थे। उस समय शिवानी के जन्म प्रमाण- पत्र के अनुसार उसकी आयु 15 वर्ष 01 माह व 12 दिन बनती है। इस तरह बाल विवाह करवाना पाया गया। पुलिस ने इस मामले में अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत लड़की के माता-पिता सहित लड़के और उसके माता-पिता व बिचौलिया सहित कुल 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं जिला बाल-विवाह निषेध अधिकारी अरविंद्रजीत ने बताया कि आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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