संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। छावनी के मॉल रोड पर स्थित बंगले को बिना कैंटोनमेंट बोर्ड की अनुमति के पंजाबी फिल्म शेरा की शूटिंग पर देने वाले हरपाल सिंह पर बोर्ड ने शिकंजा कस दिया है। हरपाल सिंह के पास यह बंगला लीज पर है। बोर्ड ने संबंधित बंगले के लीजधाकर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं उन्हें चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा उन्होंने इस प्रकार का कोई भी व्यावसायिक काम किया तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नियमानुसार मॉल रोड बंगले सेना की संपत्ति हैं। इन्हें बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि के लिए दिया नहीं जा सकता है।
सोची समझी योजना के तहत दिया बंगला : कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद शर्मा ने बताया कि यह कार्य एक सोची-समझी योजना के तहत किया गया। शुक्रवार को शूटिंग के लिए बंगले में रहने वाले व्यक्ति ने इसे किराए पर दे दिया ताकि आगामी शनिवार व रविवार को कोई कार्रवाई न हो सके, लेकिन जैसे ही इसकी भनक कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने तुरंत टीम को मौके पर भेजकर 10 हजार रुपये का चालान काट दिया, इसके बाद भी जब तीन दिन तक शूटिंग नहीं रुकी तो टीम ने लगातार तीन दिन तक 10-10 हजार के तीन चालान काटकर संबंधित व्यक्ति के हाथ में थमा दिए।