अंबाला सिटी। कोर्ट में आवेदक-अभियुक्त आशीष सैनी के जमानत बांड स्वीकार करने के लिए एक आवेदन सेशन जज की अदालत में दाखिल किया गया। आदेश के अनुपालन में आरोपी को आईपीसी की धारा 506, 195-ए के तहत 40 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर जमानत दे दी गई। अभियुक्तों की ओर से आवश्यक बांड कुलवंत सिंह द्वारा व्यक्तिगत रूप से भरे गए।
हालांकि, यह पाया गया कि पहले ही इसी नाम से किसी व्यक्ति द्वारा जमानत बांड दाखिल किया जा चुका है। पूछताछ करने पर खुद को जीत सिंह का पुत्र कुलवंत सिंह बताने वाले व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह जीत सिंह का पुत्र कुलवंत सिंह नहीं है, बल्कि उसका नाम लाड़वा कुरुक्षेत्र के सेक्टर आठ निवासी सूरज भान उर्फ सूरज है। उसे आरोपी आशीष सैनी की ओर से जमानत देने के लिए कहा गया है और उसके आधार कार्ड नंबर पर उसके दोस्त सोनू द्वारा उसकी फोटो लगाकर फर्जीवाड़ा किया है। वह कुरुक्षेत्र में अभिमन्युपुर गांव निवासी सोहन लाल है। ऐसे में कागजों में हेराफेरी कर जमानत बांड देने के आरोप को लेकर पुलिस ने एसीजेएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली है।