फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: फसल अवशेष जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
अंबाला सिटी। जिले में गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। उप कृषि निदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि उपायुक्त अजय तोमर के निर्देशों पर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं। कृषि विभाग अब स्कूलों में जाकर 10वीं व 12वीं के छात्रों को जागरूक कर रहा है, ताकि वे परिजन को अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों के अनुसार, आग लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। इससे खेती को दीर्घकालिक नुकसान होता है।
विज्ञापन

जुर्माने का प्रावधान

2 एकड़ के फसल अवशेष जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार 2 से 5 एकड़ के लिए 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक फसल अवेशेषों के लिए 30,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री भी की जा सकती है। विभाग ने किसानों से स्ट्रारिपर और रोटावेटर जैसे यंत्रों के प्रयोग की अपील की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें