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कर्मवीर हत्याकांड में पिता-पुत्र को उम्रकैद

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गांव अमीपुर निवासी कर्मवीर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद सुनाई है। साथ ही इस मामले में दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर भी देने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद ही यह फैसला सुनाया गया।
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जानकारी के अनुसार हत्याकांड 2018 का है। दरअसल, झोटों की लड़ाई की रंजिश में कर्मवीर को अमीपुर के स्वर्ण सिंह और उसके बेटे साहिल ने चाकुओं से गोद दिया था। इस वारदात में कर्मवीर की मौत हो गई थी। कर्मवीर खेतों में झोटा-बुग्गी लेकर जा रहा था। इसी दौरान दोषियों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने कर्मवीर के भाई दिलेर सिंह की शिकायत पर दोनों पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
बता दें कि वारदात से कुछ दिन पहले ही मृतक पक्ष और दोषी पक्ष के झोटे आपस में भिड़ गए थे। इसमें स्वर्ण सिंह घायल हो गया था। इसी मामले की रंजिश रखते हुए स्वर्ण सिंह और उसके बेटे ने कर्मवीर की हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से एडवोकेट अनिल कौशिक और अमित शर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस तरह करीब तीन साल बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद सुनाई।
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