अंबाला। मौलिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कर्मचारियों के संपत्ति का विवरण जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।
विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि श्रेणी-I, II और III के तहत कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का ऑनलाइन संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। निदेशालय की ओर सेे जारी पत्र के अनुसार, सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा विभाग की ओर से जारी वेबसाइट http://intrahry.gov.in पर अपलोड करना होगा। इसमें उन कर्मचारियों को भी अपना विवरण देना होगा जिनकी पूर्व वर्षों की रिटर्न अभी तक लंबित है।
विभाग की ओर से जारी पत्र में इसे तत्काल और तिथिबद्ध श्रेणी में रखा है। इसके अलावा अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वे इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश की प्रति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आईटी सेल को भी भेज दी गई है। संवाद