अंबाला सिटी। बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को निगम की ओर से अधिभार माफी योजना के तहत राहत दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ता एकमुश्त, मासिक और द्विमासिक बिलों में देकर अपना बकाया बिल भर सकेंगे।
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लागू होगी। योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31 अगस्त 2024 तक निगम के डिफॉल्टर थे और अभी भी डिफॉल्टर बने हुए हैं। यह योजना 12 मई से 11 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
ये रहेंगे विकल्प
जो घरेलू उपभोक्ता योजना में भाग लेंगे, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या मासिक, द्विमासिक बिलों में भुगतान करने का विकल्प होगा। यही नहीं यदि भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण अधिभार छूट प्रदान की जाएगी।
कृषि उपभोक्ता को तीन बिलिंग चक्र का विकल्प
एपी उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्र में करने का विकल्प होगा। एपी उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र चार महीने में एक बार होता है। यदि भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पात्र एपी उपभोक्ताओं को पूर्ण अधिभार छूट प्रदान की जाएगी। वर्तमान बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में रुकी हुई अधिभार राशि को माफ कर दिया जाएगा। इसी तरह सरकारी उपक्रम के लिए बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और अधिभार माफ कर दिया जाएगा।इसके साथ ही औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के लिए कुल मूल राशि के साथ-साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर, शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी।
वर्जन
बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं को निगम की ओर से अधिभार माफी योजना के तहत राहत दी जाएगी। योजना के तहत एकमुश्त राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सुखबीर सिंह, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम।