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स्नेचिंग के मामले में दोषी को पांच साल की सजा

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अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने बुधवार को महिला से स्नैचिंग के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 12 अक्तूबर 2016 को भाविका गुप्ता सामान लेने के लिए अंबाला शहर बाजार में गई थी। करीब दो बजे जब वह अपनी एक्टिवा घर के सामने खड़ी करने लगी तो मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने महिला के गले में से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। महिला की शिकायत पर अंबाला सदर में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उप्र के शामली के डेरा भगीरथ निवासी आरोपी नितिन अलियास को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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