अंबाला। कोरोना वायरस का खौफ अब अदालती कामकाज पर भी साफ दिखने लगा है। मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सभी अदालतों में कामकाज ठप रहा। बेल और जमानत से जुड़े जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो पाई। हाईकोर्ट के अगले निर्णय तक अदालतों में ऐसे ही कामकाज चलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी वकीलों को सिर्फ बेल व स्टे से जुड़े जरूरी मामलों में ही सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई है। जारी आदेशों में साफ कहा कि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। क्योंकि आमतौर पर अदालतों में अपने मामलों की सुनवाई के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
बार रूम और कैंटीन पर भी लगाया ताला
कोरोना वायरस के खतरे से से कोर्ट कांप्लेक्स की कैंटीन को बंद कर दिया गया है। साथ ही वकीलों के बैठने के लिए बनाए गए बार रूम को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। जिला बार एसोसिएशन की ओर से लाइब्रेरी को भी बंद कर दिया गया है। सभी वकीलों से आग्रह किया गया कि लाइब्रेरी अभी कुछ दिन तक बंद रहेगा। इसलिए वकील अपने चैंबर व घर पर अपने मामलों से जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं।
घर पर ही करनी होगी कसरत
कोरोना वायरस से खौफजदा प्रशासन ने सभी सिनेमा हाल के साथ जिम और नाइट क्लबों को भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। अब लोगों को घर पर ही कसरत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सिनेमा हाल बंद होने से मालिकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा जबकि ऐसी ही स्थिति जिम संचालकों की भी है। उन्हें भी अब 31 मार्च तक प्रशासन के अगले आदेशों का इंतजार करना पड़ेेगा। जारी आदेशों में अभी शादी व दूसरे समारोहों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है।