फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
करनाल। मामा के घर आई नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वीरवार को पॉक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा ने चार साल तक सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। 24 वर्षीय दोषी दिनेश जींद के गांव आलन जोगी खेड़ा का रहने वाला है। 14 लोगों ने गवाही दी और डीएनए मैच होने पर अदालत ने फैसला दिया।
विज्ञापन

जिला उप न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि घरौंडा थाने में तीन अप्रैल 2022 को शिकायत मिली थी कि 17 वर्षीय लड़की अपने मामा के घर आई थी। 2 अप्रैल की रात करीब 11.30 बजे वह घर से लापता हो गई। उसकी हर जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की तो 15 अप्रैल को लड़की कुरुक्षेत्र के थीम पार्क के समीप पब्लिक शौचालय के पास मिली।
पुलिस लड़की को वन स्टाप सेंटर ले गई। इसके बाद 16 अप्रैल को सीडब्ल्यूसी के सामने लड़की की काउंसलिंग कराई गई जिसमें सामने आया कि जींद के गांव आलन जोगी खेड़ा का रहने वाले दिनेश उसे बहला फुसलाकर ले गया था। उसने उसे कुरुक्षेत्र में कई दिन रखा और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें