अंबाला सिटी। एयरफोर्स स्टेशन के 10 किमी दायरे में अब खुले में मांस नहीं बिकेगा। इतना ही नहीं इस एरिया में पतंगबाजी और कबूतर उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये निर्देश एयरफोर्स स्टेशन पर आए राफेल व अन्य जहाजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी अशोक कुमार ने जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा के तहत वायुसेना स्टेशन की सीमा की दीवार के पास के क्षेत्रों बलदेवनगर, धूलकोट और धनकौर में कबूतर उड़ाने व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध है। इसके साथ एयरफोर्स स्टेशन अंबाला छावनी की चारदीवारी से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होटल, मीट शॉप, मछली की दुकानों पर पक्षियों और जानवरों के आकर्षित होने की संभावना रहती हैं। कबूतरों के उड़ने और पतंगों के चलते एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के मद्देनजर होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से ये आदेश जारी किए गए हैं।