- लंबित विकास कार्याें पर रोष जताएंगे पार्षद
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर के सदन की तीसरी साधारण बैठक हंगामेदार होने के आसार हैं। वार्ड स्तर पर विकास कार्य न होने को लेकर कुछ पार्षद नाराजगी जताएंगे। इसे लेकर उन्होंने पहले ही जानकारी दी है कि बार-बार भेजे जा रहे विकास कार्याें की सूची को सिरे नहीं चढ़ाया जा रहा और इसका खामियाजा उन्हें झेलना पड़ रहा है।
लंबित विकास कार्याें के कारण स्थानीय निवासी उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हाउस की यह बैठक 5 मार्च को दोपहर तीन बजे छावनी के उपमंडल कार्यालय में होगी। परिषद की प्रधान स्वर्ण कौर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए 29 बिंदुओं का संशोधित एजेंडा जारी कर दिया गया है। बैठक में सांसद वरुण चौधरी और विधायक शैली चौधरी के आने की उम्मीद है।
प्रमुख एजेंडे : शहर के विकास और सुरक्षा पर फोकस
रंगिया मंडी अंडरपास से एनएच-44 तक नई रेलवे लाइन के साथ सड़क बनाने के लिए रेलवे से 35 वर्ष के लिए भूमि लीज पर लेने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत छह करोड़ रुपये है। एजेंडे में जनभावनाओं को देखते हुए धार्मिक स्थानों, स्कूलों और आंगनवाड़ी के पास स्थित शराब और मीट की दुकानों को बंद करवाने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे रोड पर रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के आधार कार्ड और रिहायशी प्रमाणपत्रों की जांच करने का निर्णय लिया जा सकता है।
वर्ष 2004 में स्वीकृत कॉलोनियों के जिन निवासियों ने शुल्क जमा कर दिया था, उनकी रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर करवाने का प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया है। महेश नगर और केडी अस्पताल के पास वाले नालों को ऊपर से कवर करने या बड़े पाइप डालने का प्रस्ताव है ताकि शहर की सुंदरता बढ़े और हादसों से बचा जा सके। शहर के मुख्य मार्गों जैसे महेश नगर से बब्याल रोड और 12 क्रॉस रोड पर तिरंगा लाइटें लगाने की योजना है। तंग गलियों में रेडीमेड स्पीड ब्रेकर लगाने और परिषद के अधीन 32 सामुदायिक केंद्रों व धर्मशालाओं की मरम्मत का कार्य भी एजेंडे में शामिल है।
राजस्व और अन्य निर्णय
बैंक स्क्वेयर, मॉल और एनएच-444ए पर बनी नई फूड स्ट्रीट की 60 दुकानों को लीज या किराए पर देने पर फैसला होगा। परिषद कार्यालय में पड़े पुराने सामान को खुली बोली के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव है। नगर परिषद के सचिव गुलशन ने सभी शाखा अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे बैठक में संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।