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Ambala News: गेहूं खरीद में बायोमेट्रिक से होगी एंट्री, ट्रैक्टर पर नंबर भी अनिवार्य

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अंबाला सिटी में मार्केट कमेटी के चेयरमैन सरकार के नए नियमों की जानकारी देते हुए। प्रवक्ता - फोटो : arnia news
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अंबाला। अनाज मंडी में आने वाली फसलों की खरीद में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। इस बार हरियाणा सरकार ने कड़े नियम तैयार किए हैं। मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन जसविंदर सिंह ने लंबे समय से विभिन्न किसान संगठनों की ओर से फसल खरीद के संबंध में मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में अब खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि अब जिस किसान के नाम पर फसल का पंजीकरण होगा, उसी किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है, इसके लिए मंडी के दोनों गेटों और हैफेड कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फसल लेकर आने वाले हर ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होना जरूरी किया गया है ताकि गेट पास प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। गेट पास जारी करने की टाइमिंग भी निर्धारित कर दी गई है। अब प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही गेट पास बनाए जाएंगे, इसके अलावा मंडी में लिफ्टिंग का कार्य हर रोज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा।

सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान
चेयरमैन जसविंदर सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडी में विभिन्न व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। मंडी में अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके साथ ही पीने के साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था और किसान भवन में रुकने व आराम करने की सुविधा भी उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या व परेशानी से निपटने के लिए मंडी परिसर में ही किसान सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। चेयरमैन ने किसानों से अपील की कि वे सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करें, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके।
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