फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: पटाखे चलाने पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध

विज्ञापन
विज्ञापन
अंबाला। अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना करते हुए अंबाला जिले में 31 जनवरी 2025 तक पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग दीपावली, क्रिसमिश, नववर्ष, गुरु पर्व और अन्य त्योहारों पर निर्धारित समय अवधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन

जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने कहा कि धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सक्लोसिव एक्ट 1884 और एक्सक्लोसिव नियमों को जहन में रखते हुए अंबाला जिले में ग्रीन पटाखों को छोड़कर दूसरे पटाखे बनाने, बेचने, चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा लेकिन इस अवधि के दौरान दीपावली के दिनों, गुरुपर्व और अन्य महोत्सवों पर रात्रि आठ बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही क्रिसमिश और नववर्ष पर भी ग्रीन पटाखे रात्रि 11.55 से लेकर 12.30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों व रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश में सर्दी के मौसम विशेषकर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वायु प्रदूषण पीक पर होता है। पटाखे फोड़ना वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
विज्ञापन

पटाखे फोड़ने से वायु में केवल मैटल पार्टिकल्स खतरनाक टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स व गैस ही उत्सर्जित नहीं होती बल्कि इससे हार्मफुल पीएम 2.5 व पीएम-10 भी निकलते हैं, जिनसे व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-एनजीटी ने पटाखे चलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है और पटाखे चलाने पर पूरी तरह सख्त हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें