जग्गी बिल्डर्स के मालिक हरदीप सिंह जग्गी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में अदालत ने आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को जारी आदेश में अदालत ने संबंधित पक्षों को जमानत से जुड़े तथ्यों की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
आदेश के अनुसार, आरोपियों की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 482 के तहत जमानत याचिका पेश की गई। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता या पीड़ित को भी जमानत याचिका दाखिल किए जाने की सूचना देने को कहा गया है।
सह-आरोपियों की जमानत का ब्योरा मांगा
अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि वह एफआईआर में शामिल सह-आरोपियों का विवरण और उनकी जमानत की स्थिति स्पष्ट करे। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की ओर से इसी एफआईआर के संबंध में किसी अन्य अदालत में पहले जमानत याचिका दाखिल किए जाने की जानकारी और उस पर हुई कार्रवाई का ब्योरा भी प्रस्तुत करना होगा।
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी होगी जांच
अदालत ने संबंधित अहलमद को हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर यह सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि आरोपियों की ओर से पहले कोई जमानत याचिका दाखिल की गई थी या नहीं। यदि ऐसी याचिका दाखिल हुई है, तो उसके लंबित होने या उस पर फैसला होने की स्थिति, जमानत आदेश और संबंधित स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखनी होगी।
राज्य की ओर से पेश होने वाले लोक अभियोजक को भी पहले दाखिल जमानत याचिकाओं की स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। मामले में अब 6 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी।