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बरसात के कारण फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री, अधिकारियों को दिए निर्देश किसानों को जल्द दिलवाएं मुआवजा

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अंबाला। बरसात के कारण फसलों के नुकसान का जायजा लेने हेतु रविवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव आनन्दपुर जलबेड़ा व उगाड़ा का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने फसलों के नुकसान की वास्तविकता जांची। इस दौरान कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल, जिला राजस्व अधिकारी कैप्टन विनोद शर्मा, तहसीलदार विक्रम सिंगला सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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कृषि मंत्री ने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले गांव आनन्दपुर जलबेड़ा का दौरा किया और फसलों के नुकसान बारे कृषि विभाग के उपनिदेशक से जानकारी हासिल की और किसानो के फसलों संबंधी प्रार्थना पत्र बारे पूछा। उन्होंने गांव सरपंच व अन्य किसानो से भी उनकी फसलों के नुकसान बारे बातचीत की। किसानो ने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है अथवा नही। सरपंच ने मंत्री को अवगत करवाया कि अधिकतर किसानों ने फसलों का बीमा करवाया हुआ है तथा उनके क्षेत्र में फसलों का ज्यादा नुकसान नही हुआ है। इसके बाद मंत्री ने गांव उगाड़ा में भी किसानो से बातचीत की और फसलों के नुुकसान बारे जानकारी हासिल की।
इस मुद्दे पर गांव सरपंच व अन्य किसानों से बात की गई। कृषि मंत्री ने दोनो अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिस भी किसान का फसल संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है, उसको नियमानुसार समय अवधि के तहत मुआवजा दिलवाएं। इस मौके पर सरपंच अवतार सिंह, सरपंच जसविन्द्र सिंह सहित दोनों गांवो के किसान मौजूद रहे।
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844 आवेदन हुए प्राप्त
कृषि उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने कृषि मंत्री को अवगत करवाया कि जिला अंबाला में 844 किसानो के फसल खराब संबंधी आवेदन दिए हैं। सभी आवेदनों को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शनिवार व रविवार को किसानो की सुविधा के लिए कार्यालय खोला गया है ताकि किसान अपनी फसलों से संबंधित प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करवा सकें। उन्होंने बताया कि शनिवार को नारायणगढ़ में 21 किसानों तथा अंबाला शहर में 85 किसानो से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।
10 दिनों में होगी मुआवजे की रिपोर्ट
10 दिनो में किसानो की फसलों की जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि नियमानुसार उन्हें मुआवजा दिलवाया जा सके। जिला राजस्व अधिकारी कैप्टन विनोद शर्मा ने कृषि मंत्री को अवगत करवाया कि राजस्व विभाग द्वारा 25 प्रतिशत से उपर फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के प्रावधान है।
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