संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। बिना लाइसेंस सार्वजनिक सेवा वाहन के लिए टिकट बिक्री या ग्राहकों को आमंत्रित करने पर जल्द कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ऐसा करना हरियाणा मोटर वाहन नियम का उल्लंघन है। आरटीए सचिव सुशील कुमार ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने सार्वजनिक सेवा वाहनों से संबंधित अवैध टिकट बिक्री तथा बिना लाइसेंस ग्राहकों को लुभाने की शिकायतों के पर यह आदेश जारी किए हैं। आरटीए सचिव ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति बिना किसी वैध लाइसेंस के हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड के अंदर या बाहर और सब्जी मंडी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर टिकट बिक्री के एजेंट के रूप में कार्य करने या ग्राहकों को लुभाने जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। यह हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 84 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इन स्थानों पर नहीं बेच सकते टिकट
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने कुछ स्थानों चयनित किया है जहां कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के टिकट बिक्री नहीं कर सकेगा। इसमें रोडवेज बस स्टैंड, अंबाला कैंट परिसर के अंदर एवं 500 मीटर के दायरे में, हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड, अंबाला शहर परिसर के अंदर एवं 500 मीटर की परिधि में व सब्जी मंडी (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिसूचित), अंबाला शहर गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब के निकट एवं 500 मीटर की परिधि में टिकटों की बिक्री या यात्रियों को आमंत्रित नहीं कर सकेगा।
लोग भी कार्यालय को दे सकते हैं सूचना
आदेशानुसार इन प्रतिबंधित स्थानों पर बिना लाइसेंस किसी भी प्रकार की टिकट बिक्री या यात्रियों को लुभाने की गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरटीए सचिव ने आमजन से भी अपील की है कि वे केवल अधिकृत टिकट काउंटरों या वैध लाइसेंस प्राप्त एजेंटों से ही टिकट खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।