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खरीदारी कर रहे ग्राहकों को बाहर निकालकर रिलायंस स्मार्ट मॉल पर निगम ने लगाई सील

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action - फोटो : Ambala
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अंबाला। आखिरकार विवादों के बीच नगर निगम ने रिलायंस स्मार्ट को सील कर दिया है। सीलिंग के समय इस माल में शहरभर से आए लोग खरीदारी कर रहे थे। जिन्हें तुरंत माल से बाहर निकलवाया गया। सीलिंग के बाद मॉल के बाहर एक नोटिस भी चस्पाया गया है। इसमें साफ लिखा गया कि मॉल का प्रवेश व निकासी द्वार पूरी तरह गैरकानूनी है। निगम की ओर से पारित नक्शे में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। नाले की ओर प्लाट नंबर- 4,5,6 व 7 में बनाए गए मॉल को निगम ने सील कर दिया है। इसी वजह से सोमवार को रिलायंस स्मार्ट में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। मामले को लेकर सेक्टर-9 के साथ मॉडल टाउन के भी कुछ लोगों ने निगम कमिश्नर डॉ. पार्थ गुप्ता को शिकायत दी थी। रिकॉर्ड जांच के बाद मॉल के निर्माण में गंभीर खामियां उजागर हो गई। उधर नाले पर कब्जे के लिए डाले गए गार्डरों को भी जब्त कर लिया गया है। इसके जरिए नाले पर कब्जा कर नया रास्ता खोलने की कोशिश की गई थी।
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नाले पर कब्जे से बढ़ा था विवाद
मॉडल टाउन स्थित इंको सीबीडी (इंस्ट्रूमेंट एंड कैमिकल) की जमीन पर बने रिलायंस स्मार्ट मॉल के लिए नए रास्ता खोलने को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल मॉल प्रबंधन की ओर से पास से गुजर रहे नाले पर कब्जा कर सड़क बनाने की कोशिश की गई थी। मगर सेक्टर-9 एसोसिएशन के साथ मॉडल टाउन के लोगों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। विवाद बढ़ने की भनक लगते ही विधायक असीम गोयल ने अपने प्रतिनिधि रितेश गोयल को मौके पर भेजा था। तब नाले पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया था। हालांकि मॉल प्रबंधन की ओर से इसके लिए नगर निगम से अनुुमति लेने की बात कही थी। प्रबंधन ने यह बताया था कि वह नाले पर सड़क बनाने के लिए जरूरी विभागों से भी परमिशन ले चुका है। हालांकि अब निगम व दूसरे विभागीय अधिकारियों की ओर से दी गई परमिशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
सड़क पर वाहनों से बढ़ गई थी समस्या
रिलायंस स्मार्ट में पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मॉल में खरीदारी के लिए आने वाले लोग सामने ही मुख्य सड़क पर अपनी गाड़ियां पार्क कर देते थे। निगम की सड़क का इस्तेमाल भी छोटे वाहनों की पार्किंग के लिए हो रहा था। खासकर शाम को वाहनों की लंबी लाइन लगने के कारण यहां जाम की समस्या खड़ी होने लगी थी। इंको से रोज गुजरने वाले लोग इससे बेहद दुखी थे। पुलिस को भी यहां रोज जाम खुलवाने के लिए कसरत करनी पड़ रही थी।
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बिना इजाजत नहीं मिलेगा प्रवेश
नगर निगम की ओर से मॉल के बाहर चस्पाए गए नोटिस में साफ लिखा है कि अभी मॉल में किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। नोटिस में निगम ने म्यूनिसिपिल एक्ट की धारा- 263 ए का हवाला देते हुए कहा कि बिना परमिशन के बिना मॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से पूरे मॉल को सील किया गया है। सीलिंग की कार्रवाई होते ही सोमवार को बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे। कार्रवाई से पहले सभी ग्राहकों को बाहर निकलने के आदेश दिए गए। पूरा मॉल खाली करवाने के बाद ही सीलिंग की कार्रवाई की गई
मालिक को किसने किया निर्माण का लैटर जारी
इस मामले में माल के संचालक ने विधायक के प्रतिनिधि को नाले पर पुल के निर्माण का लैटर भी दिखाया था। जबकि निगम के तत्कालीन कमिश्नर से ऐसा कोई भी लेटर जारी करने से इंकार कर दिया था। अलबत्ता यदि कमिश्नर से लेटर जारी नहीं किया तो उनके नाम से जो लेटर माल के मालिक के पास था वह किसने और कैसे उन्हें जारी किया यह यक्ष प्रश्न है। इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा।
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