- शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह के पलटने से बदला केस
माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। छीनाझपटी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया। जिला सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के अनुसार, आरोपी राम नाथ उर्फ बबलू और नीरज कुमार को बरी किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता अपने बयानों से मुकर गए। इस कारण से अभियोजन पक्ष आरोपियों पर दोष सिद्ध करने में विफल रहा।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि 30 जुलाई 2023 की सुबह करीब 3:40 बजे वह संभलखा स्टॉप पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश युवक आए और उनका मुंह दबाकर दो मोबाइल फोन (सैमसंग और वीवो) और 25,000 रुपये नकद छीनकर ले गए। पुलिस ने जांच के बाद संभलखा निवासी राम नाथ और नीरज को गिरफ्तार कर उनके पास से बरामदगी का दावा किया था।
आरोपियों को पहचानने से किया इन्कार
शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने अदालत में आरोपियों को पहचानने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि राम नाथ और नीरज वे लड़के नहीं हैं जिन्होंने उससे छीनाझपटी की थी। उसने पुलिस पर सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया। शिकायत में पहले आरोपी का नाम बब्बू बताया गया था, बाद में पूरक बयान में इसे बदलकर राम नाथ कर दिया गया। आरोपी राम नाथ पशु चिकित्सालय में ग्रुप-डी कर्मचारी है।