अंबाला सिटी। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) की विशेष न्यायालय ने एक मामले में पंजाब के संगरूर निवासी आरोपी सन्नी को नियमित जमानत दे दी है। आरोपी पर 5 किलो 100 ग्राम डोडा चूरापोस्त रखने का आरोप है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अरविंद कुमार बंसल ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को 60,000 की जमानत राशि और इतनी ही राशि का एक मुचलका भरने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस संबंध में जीआरपी थाने में सात अक्तूबर को केस दर्ज किया गया था। इसी दिन आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। एनडीपीएस की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठे केस में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाई गई रिकवरी झूठी और बनावटी है। नशे की बरामद की गई मात्रा मध्यम श्रेणी के तहत आती है। इस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित या दर्ज नहीं है। इसके बाद सरकारी वकील ने विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह लॉ ऑफ कोर्ट से भाग सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। संवाद