अंबाला। अदालत ने बुधवार को छह वर्षीय बच्चे लवी के अपहरणकर्ता आलोक को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। तकरीबन आठ महीने से ये केस कोर्ट में चल रहा था और बीते शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया गया था। सजा के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया था। शहर स्थित कैथ माजरी निवासी परशुराम ने 7 जुलाई को पुलिस में शिकायत दी थी। वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे। घर पर सिर्फ उसका छह वर्षीय बेटा लवी था। उसका अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी थी। शिकायत के बाद जब पुलिस ने जब मामले जांच शुरू की तो अपहरण के अगले दिन में बच्चे को लुधियाना से बरामद कर लिया था। साथ ही अपहरणकर्ता आलोक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपी ने खुलासा किया था कि उसकी पत्नी भाग गई थी। उसे भगाने का शक वह बच्चे के पिता परशुराम पर करता था। इसी कारण उसने उसके बेटे का अपहरण किया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपी लवी को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन उससे पहले वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिछले आठ महीने से मामला कोर्ट में था। इस मामले में शुक्र वार को कोर्ट में आरोपी को दोषी पाया था। जबकि बुधवार को आरोपी को 5 साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया है।