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मोबाइल कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

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मोबाइल कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया पांच हजार जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। उपभोक्ता फोरम अंबाला ने मोबाइल संबंधी एक मामले में मोबाइल कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कंपनी को मोबाइल की राशि उपभोक्ता को लौटाने के आदेश दिए हैं।
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शहर निवासी तरुण ने अगस्त 2017 में ऑनलाइन वेबसाइट अमेजन से लेनोवो कंपनी का मोबाइल 14 हजार रुपये में खरीदा था। इसके कुछ समय बाद मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई और मोबाइल हिटिंग व हैंगिंग की दिक्कत भी आ गई थी। इसके बाद तरुण कस्टमर केयर सेंटर में गया तो उन्होंने इसे ठीक करने से मना कर दिया और कहा कि वह स्क्रीन को वारंटी में ठीक नहीं करेंगे। इसके बाद तरुण ने अपने एडवोकेट विवेक सागर के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में लेनोवो कंपनी, कस्टमर केयर सेंटर व अमेजन को पार्टी बनाते हुए फरवरी 2018 में केस दायर किया था। उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता की दलीलों को सही मानते हुए मोबाइल कंपनी, कस्टमर केयर व अमेजन को आदेश दिए कि वह ग्राहक को 14 हजार रुपये व अदालती खर्चे के 5 हजार रुपये अदा करें।
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