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Ambala News: हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के दोषी को 5 साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को 5 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला थाना कैंट में दर्ज किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस अभियोग को 16 मार्च 2022 को भारतीय दंड संहिता में हत्या के प्रयास की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत पंजीकृत किया गया था।
सुनवाई और गवाहों के परीक्षण के बाद, अदालत ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अलग-अलग तिथियों पर अपने निर्णय सुनाए। इसके तहत 15 अक्तूबर को आरोपी को दोषी करार दिया गया। फिर 17 अक्तूबर को सजा का एलान किया गया। दोषी कैंट के छप्पर बंद मोहल्ला निवासी तरुण उर्फ गोलू है।
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अदालत ने दोषी तरुण उर्फ गोलू को धारा 307 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। यदि दोषी द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उसे 60 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसमें धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास भी शामिल है।
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