134ए को लेकर शिक्षा विभाग का शेड्यूल जारी
अंबाला सिटी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कक्षा 1 में आरटीआई एक्ट 2009 तथा कक्षा 2 से 8 तक में हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 संशोधित 2013 के नियम 134ए के तहत दाखिला लेने के लिए वर्ष 2019-20 का शिक्षा विभाग द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अंबाला में कक्षा 1 के लिए आरटीआई एक्ट 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व बीपीएल आवेदन उनके कार्यालय में 20 मार्च तक जमा करवाए जा सकते हैं। इनको प्राथमिकता के आधार पर पहले राजकीय विद्यालयों में तदोपरांत राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में दिनांक 20 से 25 मार्च तक उनके आवेदन भेज दिए जाएंगे।
कक्षा 2 से 8 के लिए नियम 134ए के तहत आवेदन दिनांक 28 मार्च से 4 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। इसके बाद 5 अप्रैल को योग्य प्रार्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी तथा आंकलन परीक्षा 7 अप्रैल को संपन्न होगी। इस परीक्षा का परिणाम 11 अप्रैल को घोषित किया जायेगा और प्रथम ड्रा खंडस्तर पर 12 अप्रैल को निकाला जायेगा तथा शेष सीटों के लिए दूसरा ड्रा दिनांक 20 अप्रैल को निकाला जायेगा। इन विद्यार्थियों को 22 से 25 अप्रैल तक दाखिला लेना होगा। इसके उपरांत रिक्त सीटों की सूचना विद्यालय में 26 अप्रैल तक जिला स्तरीय कमेटी को देगा।