एचटेट कल से, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू
आज शाम से जिले में जुटने लगेंगे विद्यार्थी, दो दिन होगी परीक्षा
ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में पुलिस को करनी पड़ेगी मशक्कत
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप कौर बराड़ ने जिले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 5 व 6 जनवरी को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित संपन्न करवाने के लिए धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेंगे। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
बराड़ ने बताया कि यह परीक्षा 5 जनवरी को दोपहर बाद तीन से साढ़े पांच बजे तक तथा 6 जनवरी को प्रात:काल सत्र में 10 से 12:30 बजे तक व दोपहर बाद सत्र में 3 से सायं 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने और किसी प्रकार का अग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन, पेजर, बेल्ट, किसी तरह की घड़ी, गहने, अंगूठी, चेन, इलेक्ट्रॉनिक और संचार यंत्र, कोरेक्टिंग फ्लूड इत्यादि लेकर नहीं जा सकता। धर्म के प्रतीक के रूप में धारण की जानी वाली छोटी कृपाण, कड़ा और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले मंगलसूत्र इत्यादि को आवश्यक जांच के उपरांत ले जाने की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीन की दुकानें भी बंद रखने के आदेश हैं।