कोर्ट से 50 हजार के मुचलके पर कांग्रेेस नेता हिम्मत सिंह रिहा
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भाजपा महिला मोर्चा की जिला प्रधान सरला कपूर ने दर्ज करवाया था केस
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। भापजा महिला मोर्चा की जिला प्रधान सरला कपूर द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह वीरवार को इलाका मजिस्ट्रेट मीता कोहली की कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गए। कुछ दिन पूर्व हिम्मत सिंह रोडवेज कर्मियों की हड़ताल का समर्थन करने रोडवेज डिपो के बाहर पहुंचे। जहां उन्होंने भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर भापजा महिला मोर्चा की जिला प्रधान सरला कपूर ने बलदेव नगर थाना में हिम्मत सिंह के खिलाफ धारा 500, 504 व 509 के तहत केस दर्ज करवाया था।
इसी के तहत हिम्मत सिंह वीरवार को कोर्ट में पेश हुए जहां उनके केस की पैरवी कर रहे वकील संजीव वशिष्ट, मनप्रीत सिंह, संदीप चौहान ने की। उन्होंने बताया कि हिम्मत सिंह ने वीरवार सुबह अपने खिलाफ दर्ज केस में अदालत में सरेंडर किया था। इसके बाद उनकी ओर से रेगुलर जमानत याचिका दायर की गई। तब अदालत की ओर से पुलिस को नोटिस जारी किया गया। कुछ देर बाद ही जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह व बलदेव नगर थाना एसएचओ जसवंत सिंह अदालत पहुंच गए। उनकी ओर से हिम्मत सिंह को मामले में शामिल तफ्तीश करने के लिए याचिका दायर की गई। अदालत ने याचिका को तुरंत मंजूर करते हुए पूछताछ के लिए आदेश जारी कर दिए। यह कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत ने हिम्मत सिंह को पचास हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। वकील संजीव वशिष्ट ने बताया कि यह मामला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हिम्मत सिंह के खिलाफ झूठा दर्ज किया गया था, उक्त धाराओं के तहत मुकदमा हिम्मत सिंह के खिलाफ नहीं बनता है जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में लिखा गया है।
रिहाई के बाद फिर बोला विधायक पर हमला
हिम्मत सिंह ने वीरवार को कोर्ट से रिहा होते ही एक बार फिर शहर विधायक असीम गोयल पर हमला बोल दिया और कहा कि प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विधायक असीम है। विधायक बनने के बाद ही असीम गोयल ने जनता का पैसा लूटकर अपना कर्ज उतारा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें जिस झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश रची थी अदालत में वह बेनकाब हो गई।