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- छह माह की सजा और पांच सौ रुपये का लगाया जुर्माना

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मारपीट केस में हेडमास्टर, प्रिंसिपल और रिटायर्ड ईएएसआई सहित चार को छह महीने की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
हरियाणा पुलिस में पूर्व सब इंस्पेक्टर और उनके बेटे के साथ मारपीट के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने राजकीय स्कूल चौड़मस्तपुर के हेडमास्टर यशवीर शर्मा, एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नीरज बाली, रिटायर्ड ईएएसआई कुलभूषण त्यागी सहित बहादुर सिंह को छह-छह महीने की कैद सुनाई है। साथ ही उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि पुलिस ने यह मामला 11 जून 2012 को बलदेव नगर राजविहार कॉलोनी निवासी मोहन लाल शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया था। मोहनलाल हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हैं। जानकारी मुताबिक उनका बेटा हर्ष एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर था और हर्ष ने किसी केस में यशवीर शर्मा के खिलाफ गवाही देनी थी। इससे बचने के लिए यशवीर शर्मा, नीरज बाली औरर बस ड्राइवर बहादुर सिंह, ईएएसआई कुलभूषण मोहनलाल के घर पहुंचे और हर्ष को गवाही न देने के लिए धमकाया। यही नहीं हर्ष के न मानने पर उनके साथ मारपीट की गई थी जिससे हर्ष और उनके पिता घायल हो गए थे।
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जानकारी मुताबिक इस समय यशवीर शर्मा चौड़मस्तपुर सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं और नीरज बाली एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। इसके अलावा ईएएसआई कुलभूषण विभाग से रिटायरमेंट ले चुके हैं। मामले में कुल चार गवाह कोर्ट में पेश हुए जिसमें एक नंबरदार अमर सिंह की अहम गवाही थी। मोहनलाल शर्मा के एडवोकेट यादविंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को छह-छह माह की कैद सुनाई और साथ ही जुर्माना किया।
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