अंबाला कैंट। नगर निगम के भविष्य को लेकर सोमवार हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई निर्णय नहीं हो सका है। अदालत में सरकारी वकील द्वारा मामले को लेकर कुछ समय मांगा गया, जिसके बाद डबल बेंच ने अब मामले की अगली तारीख सात अगस्त तय की है। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर सोमवार को मामले के याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद जरनैल सिंह माजरा व अन्य भी मौजूद रहे। बाद दोपहर मामले की सुनवाई हो सकी।
बता दें कि बीते वर्ष फरवरी में प्रदेश सरकार ने अंबाला नगर निगम को भंग करने की घोषणा कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सरकार का तर्क था कि नगर निगम गठन के लिए जो नियम कायदे होने चाहिए थे वह पूर्व में अपनाए नहीं गए। इसका विरोध तत्कालीन कांग्रेस पार्षदों ने किया था और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पार्षद जरनैल माजरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब याचिका पर सुनवाई चल रही है। वहीं बीते वर्ष मई माह में निगम के निर्वाचित सदन की अवधि पूरी होने पर निगम भंग कर दी गई थी। तभी से निगम कमिश्नर को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है।