फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनाए तो अधिकारियों के खिलाफ जाएंगे कोर्ट : कपूर
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा कि रूल 134-ए के तहत इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और इस बार किसी भी अधिकारी ने यदि फर्जी सर्टिफिकेट बनाए तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।
सौरभ ने कहा कि एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि अधिकारी गलत सर्टिफिकेट बनाते हैं। कपूर ने कहा कि पिछले साल भी स्कूल संचालकों ने कई फर्जी सर्टिफिकेट पकड़कर अधिकारियों को दिए थे और गलत सर्टिफिकेट बनवाने वालों पर मामले दर्ज करवाए थे, लेकिन इस बार बनवाने वालों की बजाए बनाने वालों को हाईकोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा। सौरभ कपूर ने कहा कि पिछले साल इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार की तरफ से बकायदा नियम तय किए गए थे और अधिकारी सुनिश्चित करें कि इस साल तय नियमों की पालना हो और नियमों के अनुसार ही इनकम सर्टिफिकेट बनें। सौरभ ने कहा कि निजी स्कूल संचालक भी अपने स्तर पर बनाए गए इनकम सर्टिफिकेट की जांच करवाएगा।