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पत्नी की दूसरी शादी के पुलिस को दिखाए दस्तावेज, कार्रवाई न करने पर लोकायुक्त की ली शरण

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पत्नी की दूसरी शादी के पुलिस को दिखाए दस्तावेज, कार्रवाई न करने पर लोकायुक्त की ली शरण
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फोटो नंबर--------53
सुबूत के अभाव में कोर्ट ने पत्नी को खर्चे के रूप में 3500 रुपये का भुगतान का दिया था आदेश
व्यक्ति ने लगाया आरोप- दूध देने वाले के साथ चली गई थी पत्नी
मुनीष कुमार
अंबाला सिटी। वह पत्नी की दूसरी शादी के दस्तावेज पुलिस और फूड इंस्पेक्टर को दिखाता रहा। एसपी को तक को शिकायत दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबूत के अभाव में कोर्ट तक ने उसे पत्नी को खर्चे के रूप में 3500 रुपये का भुगतान का आदेश दे दिया। मामला अंबाला कैंट के बंगाली मोहल्ला निवासी संजय का है। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर अब उसने लोकायुक्त में मामले की शिकायत दी है।
संजय ने बताया कि उसकी शादी मई 2002 में पानीपत के समालखा में हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए। बकौल संजय उनके घर पर अंबाला कैंट का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी संदीप उर्फ सोनू दूध देने आता था। इस दौरान वर्ष 2010 में उसकी पत्नी संदीप के साथ घर छोड़कर चली गई और दोनों ने शादी कर ली। दोनों को एक बच्चा हुआ, जबकि दूसरा पत्नी के गर्भ में है। संजय ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने घर से जाते वक्त उसके घर से 86 हजार रुपये, सोने-चांदी के आभूषण भी चोरी कर लिए। उसने पत्नी को जब समझाने का प्रयास किया तो वर्ष 2010 में उसके ही खिलाफ समालखा कोर्ट में जाकर दहेज के अलावा मारपीट का केस दर्ज करवा दिया, जिस पर कोर्ट के आदेश से संजय को हर माह उसकी पत्नी को खर्चे के रूप में 3500 रुपये का भुगतान करना पड़ा।
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अंबाला पुलिस व फूड इंस्पेक्टर को दी जानकारी
संजय ने बताया कि उसने अपनी पत्नी की दूसरी शादी के बारे में अंबाला पुलिस को बताया। संजय ने बताया कि उसकी पत्नी ने उस पर पानीपत कोर्ट में खर्च व घरेलू हिंसा का झूठा केस दायर कराया है। दूसरी शादी के बाद पत्नी ने नाम परिवर्तन कर राशनकार्ड भी बनवा लिया। इस बारे में उसने अंबाला कैंट मेें फूड इंस्पेक्टर को भी जानकारी दी।
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सीएम विंडो, एसपी को भी दी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई
संजय ने बताया कि उसने इस बारे में फूड इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षक व सीएम विंडो में भी शिकायत दी। पुलिस अधीक्षक ने उसकी शिकायत कैंट थाने में मार्क कर दी। संजय का आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फूड इंस्पेक्टर ने भी मामले में उसकी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। संजय ने बताया कि उसने 12 अक्तूबर को मामले की दोबारा से शिकायत अंबाला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार व सीएम विंडो में की, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई न होते देख उसने लोकायुक्त को मामले में शिकायत दी।
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पुलिस, फूड इंस्पेक्टर व अन्य के खिलाफ दी शिकायत
केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट गौरव राजपूत ने बताया कि मामले में केस की जांच कर रहे हाउसिंग बोर्ड चौकी अंबाला कैंट में तैनात जांचकर्ता मनोज कुमार, हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज अंबाला कैंट, एसएचओ थाना अंबाला कैंट, एसएचओ थाना समालखा (पानीपत), फूड इंस्पेक्टर घी गोदाम अंबाला कैंट व अन्य के खिलाफ गत दिवस लोकायुक्त हरियाणा में केस दायर किया गया है। वहीं एडवोकेट गौरव राजपूत ने बताया कि संजय ने उन्हें बताया है कि उसने मामले से जुड़े फर्जी राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज पुलिस को दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई न होने पर हताश होकर लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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कोट
मामला पुराना लगता है। जांच अधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, की जाएगी।
-अनिल गुज्जर, डीएसपी, अंबाला कैंट।
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