- 70 हजार का चेक हुआ बाउंस, स्टार्टअप गेटवे के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। बलदेव नगर थाना क्षेत्र में विज्ञापन देकर सस्ते लोन और व्यापार स्थापित करने का झांसा देकर 1.20 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। बलदेव नगर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बलदेव नगर निवासी धर्मिंद्र ने बताया कि उन्होंने स्टार्टअप गेटवे नाम से एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में कृषि व्यवसाय शुरू करने और इसके लिए बैंक से आसान लोन दिलाने का दावा किया गया था। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी रजनीश बंसल (निवासी सेक्टर-63, चंडीगढ़ व कार्यालय बूथ नं. 179, फेज-10, मोहाली) ने खुद को इस संस्था का संचालक बताया।
आरोपी ने पीड़ित को झांसा दिया कि वह हिसार कृषि विश्वविद्यालय से किसी नई तकनीक के नाम पर 25 लाख रुपये का ऐसा बैंक लोन दिलवा देगा, जिसे वापस भी नहीं करना पड़ेगा। इसके एवज में फाइल प्रोसेस करने के नाम पर आरोपी ने अलग-अलग किश्तों में पीड़ित से यूपीआई ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए कुल 1,20,000 रुपये ऐंठ लिए और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी) जमा करवा लिए।
बाउंस निकला 70 हजार रुपये का चेक
लोन न मिलने पर जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी टालमटोल करने लगा। मोहाली में पुलिस शिकायत के बाद आरोपी ने समझौता किया जोकि 1.10 लाख का हुआ। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित को 40 हजार रुपये नकद व बाकी रकम के बदले 70 हजार रुपये का डीसीबी बैंक का चेक जारी किया। लेकिन जब पीड़ित ने अंबाला सिटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक में चेक लगाया, तो हस्ताक्षर मैच न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। पीड़ित का आरोप है कि शुरुआती पुलिस पड़ताल में मामले को चेक बाउंस का बताकर बंद करने का प्रयास किया गया, जबकि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला था। इसके बाद पीड़ित ने दोबारा उच्च अधिकारियों के समक्ष न्याय की गुहार लगाई।
आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रजनीश बंसल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धारा 316(2) और 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की आगामी जांच शुरू कर दी गई है।
कुलदीप सिंह, जांच अधिकारी, थाना बलदेव नगर, अंबाला