अंबाला सिटी। लोकसभा आम चुनाव के चलते स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे, जिसके लिए मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए मतदान प्रकिया में सहभागी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत रखने वाले दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी डॉ. शालीन ने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।
दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। बीएलओ मतदाताओं के घर से फार्म-12 डी प्राप्त करेगा। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। मतदान अधिकारियों के साथ एक वीडियोग्राफर पुलिस सुरक्षा घेरे के साथ रहेगा।