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निगम देता रहा नोटिस, बिना परवाह खड़ी कर ली बिल्डिंग

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निगम देता रहा नोटिस, बिना परवाह खड़ी कर दी बिल्डिंग
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। टांगरी पार जगाधरी रोड के ठीक साथ प्राइम लोकेशन पर स्थित द सप्लाई डिपो कर्मचारी कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आलम यह है कि यहां नगर निगम निर्माण करने वाले को एक नहीं बल्कि कई नोटिस देकर खानापूर्ति करता रहा जबकि पूरी बिल्डिंग इस दौरान खड़ी कर दी गई। कागजों में तो निगम ने अपनी कार्रवाई पूरी दिखाई, मगर जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। निगम की इस लापरवाही से सोसाइटी के रिहायशी प्लॉटों पर कॉमर्शियल भवन तक खड़ा कर लिया गया। इतना ही नहीं सोसाइटी के नियमों को भी यहां पूरी तरह तोड़ा गया। सोसाइटी को प्लॉट केवल रिहायशी इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, मगर जमीन पर कॉमर्शियल भवन बन रहा है। ऐसी सूरत में निगम व प्रशासन यह जमीन सोसाइटी से वापस भी ले सकता है, मगर इस ओर भी निगम व प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है।
मामले की शिकायत विजय नगर निवासी फतेह सिंह ने सीएम विंडो से लेकर नगर निगम अधिकारियों तक से की है, मगर कार्रवाई के नाम पर केवल कागज ही भरे जा रहे हैं। फतेह सिंह का आरोप है कि अधिकारी भवन निर्माण कर रहे व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं जबकि यहां पर नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
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जमीन भी हो रही ट्रांसफर
सरकार ने प्राइम लोकेशन पर सोसाइटी के नाम यह जमीन इस शर्त पर की थी कि यहां पर रिहायशी मकान बनेंगे। इसके अलावा यह जमीन किसी ब्लड रिलेशन के अलावा अन्य किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में सरकार या निगम जमीन को वापस भी ले सकता है, मगर यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करीब 90 सदस्यों को प्लाट आवंटित किए गए थे जिनमें से कई प्लाट आगे भी बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने, यहां से गुजर रही तारों को हटवाने व अन्य कार्यों के लिए मेहरबान सिंह नामक व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया जोकि सोसाइटी का सदस्य तक नहीं है। इतना ही नहीं निगम ने भी अवैध निर्माण के नोटिस मेहरबान सिंह के नाम जारी किए। इससे साफ है कि सोसाइटी की जमीन पर कोई सोसाइटी के बाहर का व्यक्ति निर्माण कर रहा है।
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सील की जा सकती है बिल्डिंग : धीमान
नगर निगम के म्यूनिसिपल इंजीनियर आरडी धीमान ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। यदि निगम के नोटिस जारी करने के बावजूद अवैध निर्माण किया गया है तो बिल्डिंग को सील किया जा सकता है। मामले को चेक कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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