अंबाला। अंबाला कैंट क्षेत्र की निवासी 85 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। अर्थ दंड न भरने की दशा में आरोपी को छह माह का कारावास होगा।
पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म के मामले में तीन साल तक गवाहों को सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज रोहित वाटिस की अदालत में फैसला सुनाया। इसमें वर्ष 2020 में पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका घर नहीं है वह एक आश्रय स्थल पर सोती थी। इसी दौरान 15 मार्च 2020 की रात्रि को उसी क्षेत्र का रहने वाला एक युवक आ गया और उससे दुष्कर्म किया। वृद्धा चलने फिरने में लाचार थी, ऐसे में उसने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। इसके बाद वृद्धा ने अपने भतीजे को यह पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद भतीजा वृद्धा को थाना पड़ाव की एक चौकी में लेकर गया और वहां पर पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों को पूरी आपबीती बताई।