कैंट इलाके के इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली मुस्लिम महिला ने अपने ही पति पर मारने, पीटने व बिना सहमति के जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित पति रूस्तम अली के खिलाफ केस दर्ज करके गुरुवार की सुबह सिंघड़िया से उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला का आरोप है कि बीते छह अक्तूबर यानि मंगलवार की रात उसके पति ने उसे मारा पीटा। जबरन उसके साथ बिना उसकी सहमति के संबंध बनाया। महिला का आरोप है कि दहेज के लिए वह उसे अक्सर प्रताड़ित करता रहता है। जिससे वह मानसिक रूप से विकृतशील हुई है। तहरीर मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने बुधवार को आरोपित पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट व पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया।
एक धारा है गंभीर
पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट के साथ जो दुष्कर्म की धारा 376 ए लगाया है। वह बहुत ही गंभीर है। वह धारा कहती है कि अगर कोई स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है और वह स्त्री की मृत्यु हो जाती है या वह विकृतशील हो जाती है तो आरोप सिद्ध होने पर उसके खिलाफ बीस साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। हालांकि विवेचक दरोगा सुनील कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज हुआ है। जांच चल रही है। अभी तक की जांच में उसके विकृतशील होने की बात स्पष्ट नहीं हुई है।
महिला ने तहरीर देकर दहेज उत्पीड़न, मारपीट व बिना मर्जी के दुष्कर्म का आरोप पति पर लगाया था। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है।
- महेंद्र कुमार मिश्रा, चौकी इंचार्ज