योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल लागत का पांच प्रतिशत पूंजी स्वयं अंशदान में लगानी होगी। शेष पूंजीगत बैंक ऋण पर लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार से मिलेगी।
योग्यता
इस योजना में सभी अभ्यर्थी का साक्षर होना जरूरी है। किंतु पांच लाख से अधिक की परियोजना के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
सात जनवरी तक जमा करें आवेदन
आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लें। इसमें परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड एवं कार्यशाला का नजरी नक्शा व चौहद्दी का प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान/पार्षद/सभासद द्वारा जारी) के साथ अन्य सभी अपेक्षित कागजात की छाया प्रतियों सहित सात जनवरी तक कार्यालय में जमा करें।
इन नंबरों पर फोन कर लें जानकारी
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एमपी मौर्य ने बताया कि विशेष जानकारी 0551-2201570 तथा 9839189335 पर प्राप्त की जा सकती है।