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Corona alert: आज से दुकानों के खुलने का समय दो घंटा और बढ़ा, रोस्टर में दिन को लेकर नहीं है बदलाव

Wed, 15 Jul 2020 02:58 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

  • रोस्टर में दिन को लेकर बदलाव नहीं, सिर्फ शनिवार वाली दुकानें शुक्रवार को खुलेंगी
  • अब सप्ताह में तीन दिन शस्त्र की भी दुकानें खुल सकेंगी
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gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर जिला प्रशासन ने व्यापारियों को एक और राहत दी है। बुधवार से सभी दुकान-प्रतिष्ठान अपने तय समय से दो घंटे अधिक समय तक खुल सकेंगे। पहले ज्यादातर दुकानों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम छह बजे तक का था। डीएम के. विजयेंद्र पांडियन के निर्देश पर अब सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। हालांकि, शाम को ज्यादातर दुकानें सात बजे तक ही खुली रहती थीं, लेकिन सरकारी फाइलों में समय शाम छह बजे तक का तय था।

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डीएम ने बताया रोस्टर में दिन को लेकर कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व में तय रोस्टर के मुताबिक ही सभी दुकानें-प्रतिष्ठान खुलेंगे। लॉकडाउन को लेकर शासन की नई गाइडलाइन की वजह से सिर्फ शनिवार को खुलने वाली दुकानें-प्रतिष्ठान अब शुक्रवार को खुलेंगे।

नए बदलाव के अनुसार अगर किसी दुकान का रोस्टर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार था तो अब वह मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार हो जाएगा। रविवार को पहले भी तकरीबन सभी दुकानें बंद रहती थीं, लिहाजा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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मिठाई की दुकानें, होटल-रेस्त्रां और ट्रेवेल एजेंसी को पहले रविवार को भी खोलने की छूट थी, मगर नई व्यवस्था के तहत अब ये भी रविवार के दिन बंद रहेंगे। उधर, डीएम ने अब शस्त्र दुकानों को भी खोलने का निर्देश दिया है। अभी तक ये दुकानें बंद रहती थीं।

 

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संशोधित रोस्टर

  • लाइसेंसी शस्त्र की दुकान- सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक-सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • स्टेशनरी- 10 से 7 बजे- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • कृषि यंत्र-उपकरण, कीटनाशक, दवा-बीज भंडार व उवर्रक- 10 से 7 बजे-सोमवार, मंगलवार,

बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • सभी मकान निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व फर्नीचर-सुबह 8 से शाम 4 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • ऑटो मोबाइल पार्ट, मोटर रिपेयर वर्कशॉप- 11 से 06 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार,

गुरुवार, शुक्रवार
  • ड्राई क्लीनर्स- 10 से 7 बजे- मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • रेडीमेड गारमेंट- 10 से 7 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • बैट्री, टायर-ट्यूब शॉप- 10 से 7 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • चश्मा- मोबाइल शॉप व मरम्मत की दुकानें- 10 से 7 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, बर्तन, गैस चूल्हा शॉप व मरम्मत- 10 से 7 बजे- सोमवार, बुधवार,

शुक्रवार
  • प्रिटिंग प्रेस- 10 से 7 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ शॉप- 10 से 7 बजे- मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • साइकिल, घड़ी- 11 से 05 बजे- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • सजावट, गद्दा, हैंडलूम- 10 से 7 बजे- मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • मछली-मीट, अंडा, दूध, (होम डिलीवरी) 07 से 06 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार,

गुरुवार, शुक्रवार
  • दवा की दुकान- सुबह 7 बजे से शाम 7बजे, प्रतिदिन
  • राशन, कोरियर, पार्सल ( होम डिलीवरी)- सुबह 7 से शाम 7 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • मिठाई की दुकान, बेकरी (होम डिलीवरी)-सुबह 7 से शाम 7 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • आइस्क्रीम (होम डिलीवरी)- सुबह 7 से शाम 7 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • सैलून-ब्यूटी पार्लर- सुबह 7 से शाम 7 बजे तक- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • ट्रेवल एजेंसी- सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • खेल परिसर-स्टेडियम- सुबह 6 से 10 बजे और शाम 5 से सात बजे तक- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • आभूषण (ज्वैलरी शॉप)-सुबह 10 से शाम 5 बजे- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • जूता, चप्पल, बैग-सुबह 10 से 7 बजे- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी, ऑन लाइन सेंटर-सुबह 11 से 05 बजे- मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • स्पोर्ट्स शॉप, दर्जी- सुबह 10 से 7 बजे- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
  • श्रृंगार, बिसाथा, गिफ्ट आइटम- सुबह 10 से शाम 7 बजे- मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
 
दुकानदारों- प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी शर्तें
  • दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी
  • फेस कवर/फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
  • बिना मास्क आए किसी भी ग्राहक को सामान की बिक्री नहीं की जाएगी
  • दुकान के सामने या भीतर एक समय में पांच लोगों को ही एंट्री
  • दुकान के भीतर सर्दी-खांसी, बुखार के लक्षण वाले कर्मचारियों को एंट्री नहीं
  • जिन दुकानों-प्रतिष्ठानों में 30 से अधिक कर्मी काम करते हैं, वे 50 फीसदी कार्मिक क्षमता के साथ चलेंगी
  • बड़ी दुकानों- प्रतिष्ठानों पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग जरूरी
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