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Gorakhpur News: हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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गोरखपुर। हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह की अदालत ने छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 33-33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को एक वर्ष नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दोषियों में चिलुआताल थाना क्षेत्र के बुढ़ियाबारी निवासी पन्नेलाल, कुड़वा निवासी नीरज यादव, काजीपुर निवासी भोला उर्फ वाहिद, कुशहरा निवासी सत्यदेव यादव, तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घुनघुन कोठा निवासी राजू यादव व मंझरिया निवासी खेलावन यादव शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चिलुआताल के डोहरिया बाजार निवासी सुभावती देवी बीते 23 फरवरी 2016 की शाम अपने बेटे अप्पू उर्फ अभिलेष सिंह के साथ बाइक से दवा लेने जा रही थीं। जैसे ही वे भारतीय स्टेट बैंक के पास परमहंस सिंह के मकान के सामने पहुंचे, पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने रास्ता रोक लिया। आरोप है कि अभियुक्तों ने अप्पू उर्फ अभिलेष सिंह को बाइक से खींचकर नीचे गिरा दिया और असलहों से फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे रणधीर उर्फ जानू यादव को भी गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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मामले में सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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