गोरखपुर। ऑनलाइन शॉपिंग में सामान अधूरा मिलने और रिटर्न के बाद भी रकम वापस नहीं करना अमेजन को भारी पड़ा। वीवो स्मार्टफोन के साथ चार्जर नहीं मिलने पर उपभोक्ता ने फोन लौटा दिया लेकिन कंपनी ने न दूसरा फोन दिया और न ही पैसे वापस किए। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने 31,999 रुपये पर 10 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 40 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश दिया है। करीब 72 हजार रुपये उपभोक्ता को देने होंगे।
उपभोक्ता की ओर से अधिवक्ता ने आयोग को बताया कि बशारतपुर निवासी राकेश कुमार चौरसिया ने अमेजन से वीवो का स्मार्टफोन खरीदा था। फोन के साथ चार्जर नहीं मिलने पर उन्होंने अमेजन की 10 दिन की रिटर्न नीति के तहत फोन वापस कर दिया। इसके बावजूद न तो उन्हें दूसरा फोन मिला और न ही खरीद की रकम वापस की गई।
रकम वापस नहीं मिलने पर उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल करना पड़ा। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह तथा सदस्य कृष्णानंद मिश्र और बीना सिंह ने अमेजन को उपभोक्ता को धनराशि, ब्याज, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश दिया।