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Gorakhpur News: दाेषी को कोर्ट उठने तक की कारावास और अर्थदंड

Fri, 12 Sep 2025 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास और 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 11 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त रामअनुज निवासी धौरापार को उक्त सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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