संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दोषी को आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 11 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने आयुष अधिनियम थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त विकास मिश्र निवासी अमरडोभा को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद