गोरखपुर जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी अभियुक्त इकबाल को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर एक लाख 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 8 सितंबर 2016 की समय करीब 11 बजे की है। अभियुक्त, वादिनी की नाबालिग बच्ची को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
आज से डेढ़ साल पहले भी अभियुक्त ने वादिनी की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।