गोरखपुर। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति और प्रबंध समिति के फैसलों को लेकर उठे विवाद में सहायक सोसाइटी रजिस्ट्रार, गोरखपुर ने कॉलेज को नोटिस जारी किया है।
शिकायत में कॉलेज की नियमावली की अनदेखी कर प्राचार्य और सचिव की नियुक्ति किए जाने समेत प्रबंध समिति की बैठकों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रजिस्ट्रार ने मामले में कॉलेज से जवाब मांगा है। नोटिस की प्रतिलिपि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा अधिकारी को भी भेजी गई है।
शिकायतकर्ता लियाकत एम. खान के मुताबिक, 21 जून 2025 को हुई 112वीं प्रबंध समिति की बैठक में नियमों के अनुसार प्राचार्य और सचिव की नियुक्ति की गई थी। आरोप है कि इसके करीब एक महीने बाद 17 जुलाई को तत्कालीन प्राचार्य को बिना पूर्व सूचना पद से हटा दिया गया। इसके बाद 20 जुलाई को विश्वविद्यालय को भेजे पत्र में 111वीं और 112वीं प्रबंध समिति की बैठकों को अमान्य बताते हुए केवल 110वीं बैठक को मान्य बताया गया।
शिकायत में कॉलेज की नियमावली के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्राचार्य ही गवर्निंग बॉडी के पदेन सचिव होते हैं। ऐसे में अलग से सचिव की नियुक्ति और दो प्राचार्यों की नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया गया है।