गोरखपुर जिले के मॉल और शॉपिंग कांप्लेक्स के भीतर की दुकानें भी रोस्टर के मुताबिक ही खुलेंगी। सोमवार को डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका रोस्टर भी तय कर दिया। प्रशासन ने कटिंग क्लाथ और रेडीमेड कपड़ों को सप्ताह में तीन अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति दी थी।
जिले में कपड़े की कई ऐसी दुकानें है जहां कटिंग क्लाथ के साथ ही रेडिमेड कपड़े भी बिकते हैं। डीएम ने अब इन दुकानों को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे दुकानदार अपनी सुविधा के हिसाब से तीन दिन ही दुकान खोलेंगे। उन्हें इसकी जानकारी अपनी दुकान के बाहर चस्पा करनी होगी कि वे किस-किस दिन दुकान खोलेंगे।
- दुकानों की श्रेणी समय दिन
- इलेक्ट्रॉनिक्स, चश्मा- मोबाइल, घड़ी शॉप 11 से 07 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
- रेडीमेड गारमेंट(ब्रांडेड आइटम) 11 से 07 बजे सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार
- कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ शॉप 11 से 07 बजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
- आभूषण (ज्वैलरी शॉप) 11 से 07 बजे सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार
- जूता, चप्पल, बैग 11 से 07 बजे सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार
- श्रृंगार, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, खिलौने 11 से 07 बजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
- सजावट 11 से 07 बजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
- राशन, किराना आदि सामग्री ( होम डिलीवरी) 11 से 07 बजे प्रतिदिन
- फास्ट फूड/ फूड कोर्ट / कैफेटेरिया/ आईस्क्रीम / रेस्त्रां (केवल पैकिंग की व्यवस्था) 11 से 09 बजे, प्रतिदिन
- आईस्क्रीम (होम डिलीवरी) 07 से 06 बजे, प्रतिदिन